व्यावसायिक वाहनों में एक बारगी दरों में हुई बढ़ोतरी
टीम पुलिस प्रहरी•6 फ़रवरी 2026

*व्यवसायिक वाहनो पर एक बारीय दरो की हुई बढ़ोत्तरी*
- *पुलिस प्रहरी न्यूज़* कानपुर मोटरसाइकिल से लेकर भार वाहनो पर लागू हुआ नियम
कानपुर। अब कार्मशियल वाहनो की खरीद पर वाहन स्वामियों को बढ़ा हुआ कर देना होगा। जिसके लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा समस्त माल वाहनडीलरो को आदेश जारी किया है कि अब व्यवसायिक वाहनो पर एक बारीय दरे बढ़ा दी गई है। अब नए यान मूल्य के नियम के अनुसार बढ़ोत्तरी कर देना अनिवार्य कर होगा। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के तहत व्यवसायिक वाहनो जिनमें मोटरसाइकिन, तिपहिया वाहन व चौपहिया वाहन शामिल है। इन सभी पर नए करो की दरे 30 जनवरी , 2026 से लागू हो गई है।
एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 में संशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम ,1997 की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन परिवहन यानो पर एक बारीय की दरे बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जो दरे थी उसे संशोधित कर नई दरे लागू की गई है।
यान मूल्य पर बढ़ी दरो का विवरण
व्यवसायिक मोटरसाईकिले जिनके वास्तविक मूल्य पर 12.5 फीसदी कर लगेगा तो वहीं तिपहिया वाहन जिनमें सीएनजी ऑटो और विक्रम शामिल है उन पर यान मूल्य का 7 फीसदी कर लगाया गया है। चौपहिया वाहन जो कि 10 लाख तक की कीमत के है, जिनमें कैब, टैक्सी जैसे वाहन शामिल है उनके यान मूल्य पर 10.5 फीसदी कर लगेगा। वहीं 10 लाख से ऊपर कीमत के वाहनो पर यान मूल्य का 12.5 फीसदी कर लगाया गया है। इसके साथ ही भार वाहन जो कि 3 हजार किलोग्राम जिनमें छोटा हाथी, पिकप जैसे वाहन शामिल है उन यान मूल्यो पर 3 फीसदी कर लगा है तो 7500 किलो तक के वाहन जिनमें मिनी ट्रक, डीसीएम जैसे वाहन आते है उन पर यान मूल्य का 6 फीसदी कर लगाया गया है। यह बढ़ा हुआ कर सभी व्यवसायिक वाहनो पर 30 जनवरी , 2026 से लोग कर दिया गया है।