HSRP के बिना नहीं बनेगा पीयूसी,15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू

एचएसआरपी के बिना नहीं बनेगा पीयूसी, 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू
कानपुर नगर।
जनपद में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा पीयूसीसी पोर्टल पर इसके लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी गई है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी के अनुरूप नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के माध्यम से पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल के बाद जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनका पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
हालांकि, परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए फिलहाल एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है, उन वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट दी गई है।
इस नई व्यवस्था से जहां एक ओर वाहन पहचान प्रणाली मजबूत होगी, वहीं प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
Share this story