लखनऊ के हाई कोर्ट ने स्कूलों के आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को दो हफ्तों के भीतर स्कूलों के आसपास ट्रैफिक प्रबंधन की विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में मुख्य रूप से दो निजी स्कूलों के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की समस्या पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि सुबह और शाम के समय स्कूलों के गेट पर भारी भीड़ हो जाती है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को परेशानी होती है। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति छात्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि गाइडलाइन तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगले सत्र से स्कूलों के आसपास ट्रैफिक प्रबंधन के नए नियम लागू किए जाएंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि गाइडलाइन का उचित पालन नहीं हुआ, तो कोर्ट आगे की कार्रवाई करने पर विचार करेगा।
