सीटबेल्ट, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड और ओवरलोडिंग पर सख्ती; जानलेवा हादसों में शामिल चालकों के लाइसेंस भी निलंबित/निरस्त
कानपुर नगर। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब वाहन चालकों को भारी पड़ रही है। केवल चालान ही नहीं, बल्कि गंभीर यातायात उल्लंघन और सड़क हादसों में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने जून से अगस्त 2026 के बीच कुल 255 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए हैं।
एआरटीओ प्रशासन आलोक सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सीटबेल्ट का प्रयोग न करने, शराब पीकर वाहन चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवरलोडिंग सहित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है।
विभाग ने जानलेवा सड़क हादसों में शामिल वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्ती बरती है। जिन दुर्घटनाओं में वाहन चालक की संलिप्तता के कारण एक या एक से अधिक लोगों की जान गई, ऐसे मामलों में संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा अभियान केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा। गंभीर यातायात उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में नियमानुसार लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन चालकों से हेलमेट और सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की गई है।
