कानपुर नगर।
20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बीच मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए औषधि निरीक्षक ओमपाल सिंह ने जनपद की सभी दवा दुकानों को नियमित रूप से संचालित रखने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दवा व्यवसाय आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है, इसलिए दवा दुकानों की बंदी आमजन, विशेषकर गंभीर मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है।
औषधि निरीक्षक ने जनपद के समस्त केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपील की है कि 20 मई को दवा दुकानों का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित कराया जाए, ताकि किसी भी मरीज को इलाज और दवाओं के लिए भटकना न पड़े।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से दवा दुकानों को बंद कराने या आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संगठन अथवा व्यक्ति की होगी।
प्रशासन का कहना है कि मानव जीवन से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और मरीजों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।