उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू होगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए है जो राज्य में कार्यरत हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगा जो राज्य में अपना कार्यालय संचालित करती हैं। यह कदम आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है। यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य विभाग और श्रम विभाग के परामर्श के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि यह आदेश अगले दो सप्ताह तक लागू रहेगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह निर्णय राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति केवल उन कंपनियों के लिए दी जाएगी जिनके पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। सरकार ने यह भी कहा है कि यह आदेश राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों। यह निर्णय राज्य के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में सप्ताह में दो दिन होगा वर्क फ्रॉम होम, जानें योगी आदित्यनाथ ने किन कंपनियों के लिए दिया आदेश

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