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उन्नाव: कुलदीप सेंगर की अपील खारिज, पीड़िता के पिता की मौत मामले में

उन्नाव: कुलदीप सेंगर की अपील खारिज, पीड़िता के पिता की मौत मामले में

उन्नाव: कुलदीप सेंगर की अपील खारिज, पीड़िता के पिता की मौत मामले में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव की एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उस मामले में राहत की उनकी मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें साल 2019 में पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। यह फैसला सेंगर को एक लंबी कानूनी लड़ाई से राहत देता है, लेकिन यह पीड़ित परिवार के लिए न्याय की लड़ाई में एक बड़ा झटका है।

उन्नाव के पूर्व सांसद और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2017 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। उनकी सजा के बाद, उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि उनके खिलाफ मामले की सुनवाई में अनियमितताएं हुई थीं। हालांकि, निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

यह मामला एक साल पहले सुलझाए गए एक दुखद मामले से जुड़ा है। साल 2019 में, जब पीड़िता के पिता सत्यदेव सिंह पुलिस हिरासत में थे, तब उन पर गंभीर चोट के निशान मिले थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। सत्यदेव सिंह ने अपने बेटे की मौत के लिए सेंगर के भाई, वर्तमान विधायक बृजेश सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। सेंगर के भाई पर भी इस मामले में आरोप तय किए गए थे। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (C

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