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विशेष भार वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू

टीम पुलिस प्रहरी
1 महीने पहले
विशेष भार वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू

विशेष भार वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू

कानपुर। भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया, तिपहिया वाहनों के साथ अब हल्के माल वाहनों राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक वाहनों को अब तिमाही की बजाए वन टाइम टैक्स की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की धाराओं में संशोधन करते हुए सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में एकमुश्त कर ढांचे के रूप में लागू किया है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप में वाहन पोर्टल पर लाइव हो गई है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से मुक्त करना है।
कानपुर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में सुधार किया गया है जिसमें वाहन स्वामियों को प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराए जाने तथा विभागीय राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर के सारथी भवन में 20 एवं 21 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक परिवहन मेले का आयोजन जाएगा। समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवहन मेले में उपस्थित होकर सरकार की जनहितकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा सके।

परिवहन कर प्रणाली में एकमुश्त कर ढांचे को किया गया लागू
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करना है। भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल के मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब के मूल्य का सात प्रतिशत, 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) व मैक्सी कैब के मूल्य का 10.5 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) व मैक्सी कैब के मूल्य का 12.5 प्रतिशत, विशेष प्रयोजन यान जैसे बुलडोजर आदि पर मूल्य का छह प्रतिशत, माल वाहन तीन हजार किग्रा से अत्यधिक भार वाले वाहन पिकअप आदि के मूल्य का तीन प्रतिशत, तीन हजार किग्रा से अधिक किन्तु साढ़े सात हजार किग्रा से कम सकल यान मिनी ट्रक आदि के मूल्य का छह प्रतिशत एकमुश्त टैक्स जमा किया जाएगा। पहले से रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर प्रत्येक वर्ष के लिए एकमुश्त कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जाएगी।

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