लखनऊ उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए नगर निगम के मेयर को तलब किया है। यह कार्रवाई एक निर्वाचित पार्षद को शपथ दिलाने में हो रहे विलंब के कारण की गई है, जो अब पांच महीने से अधिक समय से लंबित है। न्यायालय ने इस प्रक्रियात्मक विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है, जो न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी एक स्पष्ट संकेत है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे नगर निगम के कार्यप्रणाली और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा है।
लखनऊ उच्च न्यायालय ने मेयर को तलब किया, शपथ दिलाने में देरी पर जताई नाराजगी

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