उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक नई नीति की घोषणा की है। इस निर्णय के अंतर्गत, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कार्यालयों में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) को अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, कार्यालयों को अलग-अलग शिफ्ट में संचालित करने का निर्देश भी जारी किया गया है, ताकि भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।