कानपुर शहर में आगामी त्योहारों और आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शहर के पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि शहर में लगने वाले सभी अस्थायी पंडालों के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, प्रत्येक पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी आवश्यक कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके। यह कदम शहरवासियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।