उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू पी ई आर सी) ने उत्तर प्रदेश में बिजली टैरिफ में 10% की वृद्धि को अवैध घोषित करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह निर्णय राज्य की प्राथमिक बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) के लिए एक बड़ा झटका है। आयोग के आदेश ने टैरिफ संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू होने से रोक दिया है, जिससे राज्य के बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। आयोग ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि टैरिफ वृद्धि का औचित्य नियामक ढांचे और उपभोक्ता हितों के अनुरूप नहीं है।