प्रशासनिक आदेश के अनुसार, चित्रकूट जिले में तीन माह की अवधि के लिए बालू-मौरंग खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) द्वारा जारी किया गया है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस निर्देश के तहत, इस क्षेत्र में सभी प्रकार के बालू-मौरंग खनन, निष्कर्षण और परिवहन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
चित्रकूट में तीन माह के लिए बालू-मौरंग खनन पर प्रतिबंध, 1 जुलाई से लागू

Share this story