: वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव: अब आधार नहीं, इन दस्तावेजों से तय होगी आयु

कानपुर नगर।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आयु प्रमाण को लेकर शासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर ने बताया कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब आवेदकों की आयु निर्धारण में आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा।
शासनादेश के तहत पूर्व में जारी नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। अब पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आयु प्रमाण के रूप में अनिवार्य रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसमें परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) शामिल हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को आगे भेजेंगे, जिनमें आवश्यक अभिलेख संलग्न होंगे। बिना दस्तावेज वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
साथ ही, प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदनों का भी पुनः परीक्षण किया जाएगा। जिन आवेदनों में जरूरी अभिलेख पूरे पाए जाएंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाएगा, जबकि अधूरे आवेदन संबंधित आवेदकों को वापस कर दिए जाएंगे, ताकि वे आवश्यक दस्तावेज जोड़कर पुनः आवेदन कर सकें।
इस नए नियम से पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता लाने का प्रयास किया गया है।
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