10 लाख तक ऋण और 25% अनुदान: माटीकला कारीगरों के लिए बड़ा अवसर, 25 मई तक करें आवेदन

कानपुर नगर।
शिक्षित बेरोजगार कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक कारीगरों को माटीकला उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना की खास बात यह है कि इसमें पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान किया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेरोजगार कारीगर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या सीयूजी नंबर 7408410805 पर कॉल कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की यह पहल पारंपरिक माटीकला को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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