कानपुर नगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अब ग्राम सभाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद की ग्राम पंचायतों में 10 जून से 22 जून तक खुली ग्राम सभा बैठकों के आयोजन का रोस्टर जारी कर दिया है। इन बैठकों में सर्वेक्षित परिवारों की पात्रता एवं अपात्रता का निर्धारण किया जाएगा।
परियोजना निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार सिंह ने बताया कि आवास प्लस एप के माध्यम से चिन्हित परिवारों की सूची ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ग्राम सभा की सहमति के आधार पर पात्र एवं अपात्र परिवारों का चयन कर अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। शासन से लक्ष्य प्राप्त होने के बाद इसी सूची के आधार पर आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाना है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो बेसहारा हैं, आवासविहीन हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं अथवा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
वहीं पक्का मकान, सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन, मशीनीकृत कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या उससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड, व्यवसाय अथवा 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय रखने वाले परिवारों को योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा की सभी बैठकें पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएं और पात्र परिवारों का चयन शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
ग्राम सभाओ मे तय होंगी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, 10से 22जून तक खुली बैठकों का रोस्टर जारी

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